सावधान, ब्लैक मनी जमा करने पर लगेगा दो सौ प्रतिशत जुर्माना

ढाई लाख से अधिक नकदी जमा करने पर यदि घोषित इनकम टैक्स में अलग-अलग जानकारियां पाईं गईं तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा वहीं दो सौ प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ेगा। यह जानकारी राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट कर दी है।
तो माना जाएगा कर चोरी का मामला
दरअसल 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में हर बैंक खाते में 2.5 लाख रूपये की सीमा से अधिक की सभी नकदी जमाओं की रपट हमें मिलेगी। आयकर विभाग इन जमाओं का मिलान जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करे। विसंगति मिलने पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि खाताधारक द्वारा घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर-चोरी का मामला माना जाएगा। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गृहणियां और किसान जिनके पास वास्तविक बचत हैं, उन्हें इसे अपने बैंक खातों में जमा करने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पारिवारिक खर्चे के लिए घर में पड़ी छोटी रकम जैसे 25,000 रूपये, 30,000 रूपये या 50,000 रूपये को जमा करने में उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
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